खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। बस्तर जिले की पुलिस ने प्रधानमंत्री के 03 अक्टूबर को आमसभा में शामिल होने वाले लोगों के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित वस्तुएं अपने साथ नहीं लाने का निर्देश जारी किया है।
जारी निर्देश में कहा गया है कि ज्वलनशील पदार्थों में माचिस, लाईटर, लेजर, केरोसिन, तेल, कपूर, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल पदार्थ, एरोसोल/जैल/पेस्ट आदि। इसी तरह धारदार वस्तुओं एवं अस्त्र शस्त्र में हथौड़ा, पेंचकस, आरी, कुल्हाड़ी, टंगिया, फरसा, चाकू छूरी, ब्लैड, नेलकटर, कैची, प्लायर, खिलौना बंदूक, नकली बंदूक, पिस्टल एवं अन्य फायर आर्म्स। रासायनिक विस्फोटक पदार्थों में पटाखा, बारूद, थिनर, एसीड व अन्य रासायनिक एवं विस्फोटक पदार्थ। खाद्य-पेय पदार्थ व निजी सामानों में बोतल, सभी बोतल बंद पेय पदार्थ, कैन, टिफिन डब्बा, थैला, छाता, मेकअप सामान, स्टेशनरी सामान, बीड़ी, तम्बाखू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, कैमरा, हैण्डीकैम आदि। उपरोक्त निर्देशों का पालन करने के लिए बस्तर जिले की पुलिस ने आग्रह करते हुए सहयोग की अपेक्षा की है।