खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-दंतेवाड़ा। मेला दिखाने का झांसा देकर नाबालिग को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोष सिद्ध होने पर दंतेवाड़ा सत्र न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 363 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारवास व पांच सौ रुपये का अर्थदंड व धारा 366 के तहत तीन वर्ष का सश्रम करावास व पांच सौ अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा, सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2023 का है, बीजापुर के तहसील पारा निवासी राजू साहू ने 15 वर्षीय किशोरी को मेला दिखाने और कोल्ड्रिंक पिलाने के बहाने अपने साथ तुमनार व पेद्दाकोरमा जंगलों में ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद पीडि़ता को छोडक़र फरार हो गया। घटना के बाद डरी-सहमी पीडि़ता ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। पीडि़ता की मां ने थाना बीजापुर में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

