खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सड़क दुर्घटना के रोकथाम एवं बचाव हेतु संपूर्ण बस्तर जिला में बहुरंगी लाईट लगा कर तेज रोशनी एवं तेज ध्वनि वाला हॉर्न लगा कर स्पीड गति से चलने वाले बस तथा ट्रक चालकों पर पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ संयुक्त टीम बना कर मोटर यान अधिनियम के तहत शक्ति से प्रभावी कार्यवाही करने निर्देश उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष जैन एवं यातायात प्रभारी मधुसूदन नाग एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दी गई है। इसी के मद्देनजर लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 30 रायपुर रोड, एनएच 63 गीदम रोड पर विभिन्न स्थान आमागुड़ा चौक, आसना चौक, केशलुर चौक, एनएमडीसी चौक व अन्य स्थानों पर बसों एवं ट्रकों तथा अन्य कमर्शियल वाहनों के कुल 256 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक बस्तर ने आम जनता से अपील की है कि सड़क पर चलते समय हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यातायात नियमों के प्रति हमेशा सजग रहें। सुरक्षित सफर ही, सुरक्षित जीवन का आधार है।
यातायात प्रभारी मधुसूदन नाग ने बताया कि बसों से यात्री परिवहन एवं ट्रकों से माल परिवहन के दरम्यान कई बार ये देखने में आ रहा था। बस एवं ट्रक चालक गंतव्य तक जल्दी पहुंचने में निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करते हुए सड़कों में सरपट वाहन दौड़ते थे, जिसके कारण सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आम जनता सड़कों पर सुरक्षित आवागमन एवं सफर कर सके इसी के मद्देनजर लगातार संयुक्त टीम उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष जैन, यातायात प्रभारी मधुसदन नाग, क्षेत्रीय परिवहन विभाग डीसी. बंजारे एवं यातायात से सुदर्शन दुबे, सुखदेव बघेल, अनिल कुलदीप , यतेंद्र देवांगन, प्रवीण जोशी, राजकुमार ऑडील ,प्रधान आरक्षक प्रकाश देवांगन एवं अन्य यातायात के स्टाफ तथा अन्य स्टाफ द्वारा जांच के उपरांत की गई कार्यवाही में, स्पीड गवर्नर के 21 मामले, बहुरंगी लाईट-तेज रोशनी के 23 मामले, प्रेशर हॉर्न के 15 मामले, ओवर स्पीड के 19 मामले, बिना सीट बेल्ट 34 मामले, शीशे पर ब्लैक फिल्म के 2 मामले, शराब पीकर वाहन चालाने के 2 मामले, शेष अन्य धाराओं में 140 मामले सहित कुल 256 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है, आगे भी कार्यवाही चलती रहेगी।
उन्हाेने कहा कि मोटर यान नियम में ये स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक कामर्शियल वाहन जैसे यात्री परिवहन बस ,ट्रक या अन्य माध्यम कमर्शियल वाहन में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है, ताकि सड़क पर वाहन की गति एक निर्धारित गति सीमा से आगे न बढ़ सके। क्योंकि तेज गति कारण सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
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