खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। EOW की विशेष अदालत ने घोटाले में आरोपी 23 निलंबित आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि “भाग-बी” शराब बिक्री रैकेट में इन अधिकारियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता सामने आई है जिसके आधार पर उन्हें अग्रिम राहत देना उचित नहीं है। इस घोटाले में कुल 29 आबकारी अधिकारियों को संदेह के घेरे में लिया गया है।
विशेष अदालत ने सभी 29 अधिकारियों को आगामी 20 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया है। यदि वे तय तारीख पर पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में यह शराब घोटाला राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारियों और कुछ निजी शराब माफियाओं की मिलीभगत से संचालित एक बड़े रैकेट का हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन और शराब बिक्री से जुड़े सबूत सामने आए हैं। अब देखना होगा कि आगे की सुनवाई में इस घोटाले में और कौन-कौन से नाम सामने आते हैं और न्यायालय क्या रुख अपनाता है।
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