STF की सतर्कता से बड़ी कार्रवाई
खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बांग्लादेशी परिवार को गिरफ्तार किया है, जो बीते कई वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के जरिए रायपुर में छिपकर रह रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद दिलावर खान, उसकी पत्नी परवीन बेगम और उनके नाबालिग बच्चे शामिल हैं। परिवार मूलतः बांग्लादेश के मुख्तारपुर, थाना मुंशीगंज का निवासी है।
* कैसे हुआ खुलासा?
टिकरापारा पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि धर्मनगर इलाके में रहने वाला एक परिवार संदिग्ध है और उनके दस्तावेजों की वैधता पर संदेह है। जांच के बाद पता चला कि मोहम्मद दिलावर खान और उसकी पत्नी परवीन बेगम फर्जी दस्तावेजों की मदद से भारत में रह रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परिवार को हिरासत में लिया और दस्तावेज जब्त कर लिए।
* फर्जी दस्तावेजों की सूची:
-
आधार कार्ड
-
राशन कार्ड
-
पैन कार्ड
-
स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
इन दस्तावेजों के आधार पर ये लोग स्थानीय प्रशासन और नागरिक सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे थे।
* अंडा ठेले के बहाने जीवन यापन:
पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि यह परिवार इलाके में अंडे का ठेला लगाकर जीवन यापन करता था। ताकि स्थानीय लोगों को शक न हो। मोहल्ले में इनका व्यवहार सामान्य नागरिक की तरह था, जिससे कोई संदेह नहीं हुआ।
* STF का गठन और विजय शर्मा का ऐलान
उल्लेखनीय है कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों में अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान और निष्कासन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के गठन की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और पुलिस को गुप्त निगरानी के आदेश दिए गए हैं।
विजय शर्मा का बयान (पुराना भाषण उद्धृत):
“हम प्रदेश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें कानूनी रूप से बाहर किया जाएगा।”
* राज्य में अवैध विदेशियों की स्थिति (अनुमानित आंकड़े):
| जिला | अनुमानित विदेशी नागरिक | प्रमुख क्षेत्र |
|---|---|---|
| रायपुर | 30-50 | टिकरापारा, तेलीबांधा, पंडरी |
| दुर्ग | 20-30 | स्टेशन रोड, पद्मनाभपुर |
| बिलासपुर | 15-20 | तिफरा, सिरगिट्टी |
| कोरबा | 10-15 | मानिकपुर, सीएसईबी कॉलोनी |
| (सूत्र: पुलिस विभाग, खुफिया शाखा) |
* आगे की कार्रवाई:
-
विदेशी अधिनियम 1946 एवं
-
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 (जालसाजी) के तहत केस दर्ज किया गया है।
-
उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जल्द ही डिपोर्टेशन (निर्वासन) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
* प्रभाव और चेतावनी
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस अब अवैध नागरिकों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। गृह मंत्रालय ने सभी किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने के निर्देश फिर से दोहराए हैं।
खबर वर्ल्ड न्यूज की विशेष अपील:
यदि आपके मोहल्ले में कोई संदिग्ध व्यक्ति बिना सही दस्तावेजों के रह रहा है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। आपकी सतर्कता से प्रदेश को सुरक्षित बनाया जा सकता है।


