खबर वर्ल्ड न्यूज-सुकमा। जिले के थाना केरलापाल अंर्तगत पटेलपारा में 07 मार्च को कलमू भीमा पिता स्व. कोसा निवासी मांझीपारा थाना केरलापाल गांव के पटेलपारा निवासी कुहरामी कोसा के घर छट्टी (नामकरण) कार्यक्रम में गया हुआ था। लेकिन वापस नही आने से कमलू भीमा के बहू कलमू कोसी के द्वारा पता-साजी करने से मांझीपारा के प्राथमिक शाला के पास तेंदू पेड़ के नीचे कलमू भीमा घायल अवस्था में बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ मिला जिसके कान के नीचे चोंट के निशान दिखाई दिया गया। प्राथमिक उपचार उपंरात उचित उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर में भर्ती कराया गया। ईलाज के दौरान 11 मार्च 2024 को कलमू भीमा की मृत्यु हो गया। घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना केरलापाल में अपराध क्रमांक 11/2024 धारा 302, 34, 120 (बी) भादवि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त कर गठित टीम द्वारा ग्राम मांझीपारा मे दबिश देकर घटना के चश्मदीद गवाहों के मुताबिक घटना में संलिप्ता 02 आरोपियों मडक़म सोमा पिता स्व. मडक़म गंगा निवासी मांझीपारा एवं सोड़ी जोगा पिता स्व. पोदिया निवासी मांझीपारा थाना केरलापाल जिला सुकमा को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों से पूछताछ पर योजनाबद्ध तरीके से कलमू भीमा को जादू-टोना करने के शक में 07 मार्च 2024 की रात्रि में पत्थर से सिर कनपटी में चोंट पंहुचाकर हत्या करना स्वीकार किया गया। आरोपियों द्वारा कलमू भीमा की हत्या में प्रयोग किया पत्थर को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने से कार्यवाही करते हुये गरफ्तार कर न्यायालय सुकमा के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल कर दिया गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक गोंविंद यादव थाना प्रभारी केरलापाल व थाना स्टॉफ का योगदान रहा।