खबर वर्ल्ड न्यूज-शिव तिवारी-बिलासपुर। झारखंड शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप और गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच निलंबित IAS अनिल टुटेजा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने टुटेजा को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है।
अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो सॉल्वेंट जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने दोटूक कहा, जांच एजेंसी को सहयोग करना पड़ेगा। जांच में किसी तरह की बाधा डाली गई तो जांच एजेंसी को यह छूट रहेगी कि अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द कराने वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में टुटेजा को जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की सख्त हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि अगर अनिल टुटेजा जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो जांच एजेंसी को उनकी जमानत रद्द कराने के लिए आवेदन करने की छूट होगी।
बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे अनिल टुटेजा की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद अनिल टुटेजा का जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है।
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