खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। हेलमेट पहनना केवल दो पहिया वाहन चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि चालक के साथ सवारी करने वाले सहयात्री के लिए भी अनिवार्य है। इसके अलावा बगैर हेलमेट के वाहन की डिलीवरी करने वाले शोरूम वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है. इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थों को पत्र जारी कर प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।
पूर्व पार्षद एवं अध्यक्ष, नहरपारा विकास समिति रमेश आहूजा अपर परिवहन आयुक्त को भेजे गए पत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्पष्ट निर्देश के बाद भी हेलमेट लगाने का आदेश नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति गठित करने की मांग की थी।
इस पर अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर द्वारा तमाम क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को भेजे गए पत्र में उल्लेखित किया है कि हाइवे पर यात्रा करते समय मोटरसाइकिल सवार एवं पीछे बैठे सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा बगैर हेलमेट के शोरूम से वाहन डिलीवरी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई का मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इसे ध्यान में रखते हुए इस संबंध में स्थानीय स्तर पर का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने कहा गया है।
Trending
- नौतपा कब से शुरू हो रहा है? 9 दिन आसमान से बरसेगी आग! जरूर करें यह ज्योतिष उपाय
- पंजाब किंग्स की आईपीएल 2026 में पहली हार के 3 बड़े कारण, क्यों डिफेंड नहीं हुए 222 रन
- दूसरे मंगलवार भी चला ‘भूत बंगला’ का जादू, करोड़ों में हुई कमाई, अब टूटेगा ‘स्त्री’ का रिकॉर्ड
- दूध और केला का साथ क्या सचमुच है बहुत ही फायदेमंद? जानिये इसके पीछे का सच
- दुर्ग रेलवे स्टेशन पर फर्जी टिकट रैकेट का भंडाफोड़: 4 छात्र गिरफ्तार
- शादी समारोह में चाकूबाजी से युवक की हुई मौत, नाबालिग समेत दो आरोपी गिरफ्तार…
- सड़क सुरक्षा का ‘डबल कवच’: अब चालक और सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य
- छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी, चिपचिपी गर्मी के बीच बारिश और अंधड़ के आसार


