खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-काेंड़ागांव। सेंट्रल बैंक काेंड़ागांव से संचालित खाता नंबर 5660383552 के विरूद्ध सायबर पुलिस पोर्टल में भारत के विभिन्न राज्यों के कुल 41 स्थानों से शिकायत दर्ज कराया गया है, उक्त खाता का ट्रांजेक्शन डिटेल का अवलोकन करने पर कुल 7209424.00 रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन हुआ है।कोण्डागांव पुलिस ने म्युल खाता धारक 2 आरोपियों रमेश मरकाम पिता स्व. चैतुराम मरकाम उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम रांधना देवहरदुली थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव एवं दसरू कांगे पिता सनउ कांगे उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम चांदाबेड़ा थाना बड़े डोंगर जिला कोण्डागांव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1. बीएमडब्लू बाईक 1 नग बाजार मूल्य 3 लाख रूपये, 2. सैमसंग कंपनी का लैपटाप 1 नग, 3. एप्पल कंपनी का आईफोन मोबाईल 2 नग, 4. सैमसंग अल्ट्रा मोबाईल – 1 नग, 5. मोटोरोला कंपनी का मोबाईल 1 नग, 6. विवो कंपनी का मोबाईल 1 नग, 7. सिलपैड 7 नग, पासबुक 9 नग, चेक बुक 3 नग, एटीएम कार्ड 13 नग विभिन्न बैंकों का जप्त किया गया है। विदित हाे कि इससे पूर्व भी 2 आराेपियाें 1. रविकांत साहू पिता रमेश कुमार साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सरोना थाना सरोना जिला कांकेर, एवं 2. चंद्रशेखर नायक पिता राकेश कुमार नायक उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सरोना थाना सरोना जिला कांकेर काे भी म्यूल खाता का प्रयोग कर ट्रांजेक्शन करने पर गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सायबर सेल काेंड़ागांव काे सायबर धोखाधड़ी करने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि भारत सरकार गृृह मंत्रालय(14C MHA) द्वारा संचालित भारतीय सायबर अपराध पोर्टल के माध्यम से म्यूल अकाउंट धारक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सायबर सेल काेंड़ागांव का प्रतिवेदन प्रथम दृृष्टया में कुल 7209424 रुपये अवैध रूप से ट्रांजेक्शन कर साइबर धोखाधड़ी करने का अपराध घटित होना पाये जाने पर थाना कोण्डागांव में अपराध क्रमांक 322/2025 धारा 317 (2) 317, (5), 3(5) बीएनएस के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान सेंट्रल बैंक कोण्डागांव के खाता नंबर 5660383552 के धारक लोकेश हिरवानी, कामेश्वर नाग के नाम से आरोपी 1. रविकांत साहू पिता रमेश कुमार साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सरोना थाना सरोना जिला कांकेर, एवं 2. चंद्रशेखर नायक पिता राकेश कुमार नायक उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सरोना थाना सरोना जिला कांकेर के द्धारा खाता खोलकर कम समय में अधिक धन अर्जित करने बेईमानी पूर्वक अवैध लाभ कमाने हेतु म्यूल खाता का प्रयोग कर ट्रांजेक्शन किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर पूर्व में जेल परिरूद्ध किया गया है एवं अन्य आरोपियों की पता साजी की जा रही थी, जिस दौरान प्रकरण के अन्य आरोपी परमेश मरकाम पिता स्व. चैतुराम मरकाम उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम रांधना देवहरदुली थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव, 2. दसरू कांगे पिता सनउ कांगे उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम चांदाबेड़ा थाना बड़े डोंगर जिला कोण्डागांव के द्वारा कम समय में अधिक धन अर्जित करने बेइमानी पूर्वक अवैध लाभ कमाने हेतु म्यूल खाता का प्रयोग कर अवैध ट्रांजैक्शन कर पैसा कमाया गया है। उक्त पैसा से एक बीएमडब्लू बाईक, 2 नग आईफोन मोबाईल सहित 5 नग मोबाईल, 1 नग लैपटाप, खरीदना बताये आरोपियों के कब्जे से पासबुक, एटीएम कार्ड आदि कुल अनुमानित किमत सात लाख रूपये को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से एवं आरोपियों के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल परिरूद्ध किया गया। प्रकरण में सम्मिलित अन्य आरोपियों का पतासाजी किया जा रहा है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोण्डागांव निरीक्षक टामेश्वर चौहान , उप निरीक्षक गुलाब सिंह टण्डन, आरक्षक हरविन्द दर्रो, विष्णु मरई एवं सायबर टीम से प्र.आर. अजय बघेल, राजेश मनहर, रितुराज सिंह का योगदान रहा ।
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