खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-कांकेर। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग की दिव्यांगजन कल्याणकारी योजनाओं से दिव्यांगजनों को सहायता दी जा रही है। इसके तहत दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दिव्यांगजन के विवाह उपरांत प्रोत्साहन राशि प्रति हितग्राही 50 हजार रूपए की एकमुश्त स्वीकृत की जाती है, ताकि भावी जीवन यापन हेतु दिव्यांगजनों को आर्थिक मदद मिल सके।
उप संचालक समाज कल्याण ने बताया कि दिव्यांग दंपति विकास कुमार व प्रीति साहू द्वारा विवाह के 6 महीने के भीतर दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन के लाभ हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस पर कार्यवाही करते हुए पति-पत्नी दोनों 80 प्रतिशत् श्रवण बाधित दिव्यांग होने पर दोनो को 50-50 हजार रूपए, कुल एक लाख रूपए की विवाह प्रोत्साहन राशि संचालक समाज कल्याण रायपुर द्वारा स्वीकृत की गयी है । राशि स्वीकृत होने पर दिव्यांग दम्पति द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं शासन की योजनाओं के प्रति भरोसा जताते हुए आभार व्यक्त किया।
ज्ञात हो कि इस दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु अनिवार्य पात्रता दिव्यांग 40 प्रतिशत् या उससे अधिक हो व आयकरदाता ना हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम एवं विवाह सम्पन्न होने के अधिकतम 6 माह के भीतर आवेदन को जनपद, स्थानीय निकाय, उपसंचालक समाज कल्याण में आवेदन कर सकते हैं।
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