खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। जिला न्यायालय जगदलपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश की अदालत ने शासकीय पद और पुलिस की वर्दी की आड़ में एक महिला को विवाह का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करने के मामले में न्यायालय ने आज शुक्रवार काे अभियुक्त और महकमे से बर्खास्त हो चुके तत्कालीन सब इंस्पेक्टर विकेश चौहान को गंभीर अपराध का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अपने फैसले में सख्त रुख को रेखांकित करते हुए टिप्पणी करते हुए अभियुक्त विकेश चौहान एक लोक सेवक था, जिस पर कानून की रक्षा का जिम्मा था, इसके बावजूद उसने महिला के विरुद्ध अनैतिक, असामाजिक और विधि-विरुद्ध कृत्य किया। न्यायाधीश ने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने स्वयं का विवाह विच्छेद होने का मिथ्या कथन कर पीड़िता को छलपूर्वक विवाह का वचन दिया और उसकी स्वतंत्र सहमति के बिना संबंध बनाए।
न्यायालय ने पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए इस कृत्य को अत्यंत गंभीर प्रकृति का मानते हुए कहा कि लोक सेवक के पद पर रहते हुए ऐसा घृणित अपराध करना अक्षम्य है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में घिरे अभियुक्त विकेश चौहान की इस करतूत के उजागर होने के बाद पुलिस विभाग पहले ही उसे सेवा से बर्खास्त कर चुका है। मामले के अनुसार, अभियुक्त ने पीड़िता से फेसबुक के जरिए पहचान बढ़ाकर स्वयं को तलाकशुदा बताया और उसका विश्वास जीता. इसके बाद शहर के पुलिस क्वार्टर में पीड़िता को रखकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए और बाद में चित्रकोट के शिव मंदिर में दिखावटी विवाह कर लिया। जब पीड़िता को उसकी पहली पत्नी के जीवित होने और तलाक न होने की सच्चाई पता चली, तब उसने रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाने में मामला दर्ज कराया।
लोक अभियोजक प्रीति वानखेड़े ने बताया कि न्यायालय ने बर्खास्त सब इंस्पेक्टर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (ढ) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 494 के तहत 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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