खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। राजधानी में गणेश उत्सव 2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए रायपुर कमिश्नरेट पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। 2 सितंबर 2026 को कालीबाड़ी स्थित यातायात सभागार में पुलिस अधिकारियों और गणेश उत्सव समितियों के बीच एक उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पंडालों की स्थापना से लेकर विसर्जन झांकियों तक कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को मजबूत करना रहा।
बैठक के प्रमुख आंकड़े और भागीदारी
-
शामिल समितियां: शहर की लगभग 50 गणेश उत्सव समितियों के 100 से अधिक पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
-
उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी: बैठक में डीसीपी मध्य तारकेश्वर पटेल, डीसीपी पश्चिम रॉबिंसन गुरिया, डीसीपी नॉर्थ दीपमाला कश्यप, डीसीपी ट्रैफिक डॉ. अर्चना झा और डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला समेत सभी जोनों के एडिशनल डीसीपी एवं ट्रैफिक एसीपी उपस्थित रहे।
पंडाल सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा से जुड़े निर्देश
-
विभागीय अनुमति अनिवार्य: समितियों को पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम और विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
-
अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा: पंडालों को हाई-टेंशन बिजली तारों और ट्रांसफार्मर से सुरक्षित दूरी पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
-
इमरजेंसी कॉरिडोर: बड़े पंडालों में प्रवेश और निकास के लिए पृथक मार्ग, प्राथमिक उपचार किट और निकटतम अस्पताल, पुलिस स्टेशन व फायर ब्रिगेड के आपातकालीन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
वालंटियर्स की तैनाती और भीड़ नियंत्रण
-
पहचान-पत्र और महिला सुरक्षा: समितियों को पर्याप्त वालंटियर्स तैनात कर उन्हें पहचान-पत्र जारी करने होंगे। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहायता के लिए महिला वालंटियर्स की विशेष तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।
-
प्रसाद वितरण और परिसर स्वच्छता: दर्शनार्थियों के निरंतर रोटेशन के लिए व्यवस्था बनाने तथा प्रसाद वितरण के लिए मुख्य मार्ग से अलग स्थान चिह्नित करने को कहा गया है।
-
नशे पर पूर्ण प्रतिबंध: पंडाल परिसर या आसपास शराब या किसी भी प्रकार का नशा करके प्रवेश करने वालों पर सख्त मनाही रहेगी।
सुगम यातायात और विसर्जन के कड़े नियम
-
पार्किंग व नो-ऑब्स्ट्रक्शन नीति: मुख्य मार्गों पर वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता हमेशा खुला रखना अनिवार्य होगा।
-
सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन: विसर्जन यात्रा के दौरान निर्धारित रूट, समय सीमा और डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
-
प्रतिबंधित सामग्रियां: विसर्जन झांकियों में धारदार हथियार, आपत्तिजनक वस्तुएं, पटाखे या अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
पुलिस प्रशासन ने सभी समितियों से अपील की है कि वे आपसी समन्वय और अनुशासन बनाए रखते हुए इस पावन पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं।


