खबर वर्ल्ड न्यूज-शिव तिवारी-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर विवादित कमेंट को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। घटना के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। इसके तहत क्षेत्र में कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक सिटी कोतवाली क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, चाकू, लाठी, भाला समेत अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। शासकीय ड्यूटी पर तैनात कर्मियों, लाठी के सहारे चलने वाले वृद्ध-दिव्यांग और धार्मिक परंपरा के तहत कृपाण रखने वालों को छूट दी गई है। बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक रहेगी। किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि परिवार के सदस्यों के सामान्य आवागमन पर यह लागू नहीं होगा। आयोजन के लिए एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़, सड़क जाम करने और दहशत फैलाने पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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