खबर वर्ल्ड न्यूज- पंडरिया (कबीरधाम)। चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में पंडरिया तहसील न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी महिला को दोषसिद्ध करार दिया है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आलोक अग्रवाल की अदालत ने अभियुक्ता श्रीमती माधुरी इंदिरा राव सिविल लाइन रायपुर निवासी को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 40 लाख रुपये प्रतिकर राशि अदा करने की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी व्यास पाठक से अभियुक्ता श्रीमती माधुरी इंदिरा राव ने लगभग 40 लाख रुपये उधार लिए थे। उक्त राशि के भुगतान के लिए अभियुक्त द्वारा 10-10 लाख रुपये के चार चेक परिवादी को प्रदान किए गए। जब परिवादी व्यास पाठक ने इन चेकों को अपने बैंक खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, तो अभियुक्ता के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण सभी चेक बाउंस हो गए।
इसके पश्चात परिवादी द्वारा नियमानुसार अभियुक्त को कानूनी नोटिस भेजा गया, किंतु नोटिस प्राप्त होने के बाद भी अभियुक्ता द्वारा न तो राशि का भुगतान किया गया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। विवश होकर परिवादी ने पंडरिया तहसील न्यायालय में मामला दर्ज कराया, जो प्रकरण क्रमांक 104/2019 एवं 105/2019 के रूप में पंजीबद्ध हुआ। इस प्रकरण का CNR नंबर CGKW040001122019 है।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क, प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। सुनवाई पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 01 जनवरी 2026 को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्ता श्रीमती माधुरी इंदिरा राव को दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय ने अपने आदेश में अभियुक्त को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत परिवादी व्यास पाठक को कुल 40 लाख रुपये प्रतिकर राशि अदा करने का निर्देश दिया। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट आदेश दिया कि यदि अभियुक्त द्वारा प्रतिकर राशि की अदायगी नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास पृथक से भोगना होगा।
इस निर्णय को चेक बाउंस मामलों में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि इस प्रकार के फैसले से आर्थिक लेन-देन में विश्वास बना रहेगा और जानबूझकर भुगतान से बचने वालों पर अंकुश लगेगा।


