खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। जिला दण्डाधिकारी रायपुर डॉ. गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जोगिन्दर बाघ 19 निवासी दीपक कॉलोनी, थाना न्यू राजेन्द्र नगर को जिले की सीमाओं से निष्कासित कर जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, अनावेदक को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, अर्थात 09 नवम्बर 2025 तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा तथा 02 फरवरी 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Trending
- जलेश्वर महादेव धाम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया जलाभिषेक: प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की
- मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान: सुकमा के वनांचलों में ‘संजीवनी’ बना स्वास्थ्य मिशन; 1.54 लाख लोगों की हुई जांच
- महापौर ने आवारा श्वानों के बधियाकरण-टीकाकरण हेतु एबीसी सेंटर का किया शुभारंभ
- ईसाई धर्मांतरित महिला के अवैध कफन-दफन को लेकर करंदोला के ग्रामीणों ने किया विरोध
- कुनकुरी के विकास को मिली नई उड़ान: मुख्यमंत्री साय ने दी ₹16 करोड़ से अधिक के कार्यों की सौगात
- ‘हरा सोना’ बना समृद्धि का आधार; ₹5500 की नई दर ने बदली कोरबा के संग्राहकों की किस्मत
- भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: सक्ती में 20 हजार की रिश्वत लेते ASI रंगे हाथ गिरफ्तार
- मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और संस्कृति-परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का सशक्त माध्यम: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय


