खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-कोंडागाव। जिला दण्डाधिकारी कोंडागांव के द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर किये गये व्यक्ति मनीष सागर को मीना बाजार स्थल के पास खुलेआम घुमना पाये जाने से गिरफ्तार किया है। मनीष सागर के विरुद्ध थाना में अपराध कमाक 97/2024 धारा 14, 15 छग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके पूर्व भी 08 जनवरी 2024 को जिला बदर पारित आदेश का उल्लघन करते पाये जाने पर थाना कोंडागांव में अपराध क्रमांक 12/2024 दर्ज कर छग. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14. 15 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पुलिस से मिलर जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोंडागांव के द्वारा मनीष सागर पिता रूपसिंह सागर उम्र 20 वर्ष निवासी कोंडागांव के विरुद्ध 27 अक्टूबर 2023 के तहत पारित राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3. 5. 6 अंतर्गत प्रदत्त एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए इसे आगामी एक वर्ष 26 अक्टूबर 2024 तक के लिए जिला कोंडागांव कांकेर नारायणपुर बस्तर बीजापुर, दंतेवाड़ा धमतरी की राजस्व सीमा से हट जाने जिला बदर पारित आदेश दिया गया था। किन्तु जिला बदर मनीष सागर आज रविवार को कोंडागांव कि सीमा मे प्रवेश कर वार्षिक मेला मीना बाजार के आस-पास खुलेआम घुमकर आदेश का उल्लघन करता पाया गया जिस पर थाना कोंडागाव एवं साइबर सेल की टीम द्वारा घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया गया।

