खबर वर्ल्ड 24-नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के हेलमेट बेचकर जीवन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ देशव्यापारी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मंत्रालय ने हर जिले के डीएम को मानको का ध्यान न रखते हुए खराब हेलमेट बेचने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब तक, 162 हेलमेट निर्माताओं के लाइसेंस समाप्त किए जा चुके हैं। इनमें तीन राजस्थान और 96 दिल्ली के है। इसके अलावा, बीआइएस मानक चिह्न के दुरुपयोग पर 27 छापे और जब्ती की कार्रवाई की गई है।
केंद्र ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक जून, 2021 से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया था। इसके तहत सभी हेलमेट में बीआइएस मानक का पालन करना अनिवार्य है। बिना इस प्रमाणन के निर्मित या बेचा गया कोई भी हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करता है।
ऐसे जांचें असली-नकली :
उपभोक्ता बीआइएस केयर ऐप के माध्यम से या बीआईएस वेबसाइट पर जाकर यह सत्यापित कर सकते हैं कि कोई हेलमेट निर्माता लाइसेंस प्राप्त है या नहीं !

