खबर वर्ल्ड न्यूज-शिव तिवारी-बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर याचिका को निरस्त करने के लिए दाखिल उनकी स्पेशल लिव पिटिशन (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई है, जिसमें भूपेश बघेल द्वारा पाटन विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन करना बताते हुए उनके निर्वाचन को शून्य करने करने की मांग की गई है। भूपेश बघेल ने इस याचिका को चलने योग्य नहीं कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई थी। अब इसी मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
Trending
- “वोट चोरी” के खुलासे के बाद CEC ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और निर्णयों की समीक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस का विरोध मार्च
- पक्की छत से मिला सुरक्षा और सम्मान, नरबदिया साहू के परिवार में आया नया उजाला
- बिलासपुर में सोशल मीडिया रील्स का बढ़ता खुमार: हथियार लहराने से लेकर खुलेआम शराबखोरी तक, पुलिस जांच में जुटी
- सीआईआई एमएसएमई कॉन्क्लेव 2.0 का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने किया शुभारंभ
- ब्रेल पुस्तक से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों और शासकीय योजनाओं की मिलेगी जानकारी- राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा
- आयुष्मान भारत योजना बनी मददगार: बालोद जिला अस्पताल में जमुना बाई का सफल घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट)
- पत्नी के करवा चौथ व्रत न रखने को हाईकोर्ट ने नहीं माना ‘क्रूरता’, बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक का फैसला किया रद्द
- भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) स्क्रैप चोरी मामला: CBI करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने जारी की राजपत्र अधिसूचना


