मेडिकल में मिली प्रतिबंधित दवा
खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड के ग्राम मूली में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिक और दो मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। जांच में बिना डिग्री के मरीजों का इलाज किए जाने, प्रतिबंधित दवाओं का भंडारण और मेडिकल वेस्ट के गलत तरीके से निपटान के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव में जांच की। कार्रवाई के दौरान दो मेडिकल स्टोर और एक क्लिनिक का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
शुरुआती जांच में पता चला कि मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की आड़ में मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इलाज करने वाले व्यक्ति से चिकित्सकीय योग्यता से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन मौके पर कोई वैध प्रमाण पेश नहीं किया जा सका। निरीक्षण के दौरान लाइसेंस प्राप्त श्रेणी से अलग दवाओं का स्टॉक भी मिला। इसके बाद टीम ने पूरे परिसर को सील कर दवा रिकॉर्ड, खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री की जांच शुरू कर दी है। जांच में बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के नियमों के उल्लंघन होना पाया गया। परिसर के बाहर इस्तेमाल की गई इंजेक्शन की शीशियां और अन्य मेडिकल कचरा खुले में फेंका और जलाया जाना पाया गया, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया है।
बीएमओ हरीश मरकाम ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ औषधि-प्रसाधन सामग्री अधिनियम, बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध क्लिनिक, झोलाछाप इलाज और दवा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्हाेने लोगों से अपील की है कि इलाज कराने से पहले डॉक्टर की डिग्री और पंजीकरण की पुष्टि करें। दवाएं केवल अधिकृत मेडिकल स्टोर से खरीदें और यदि कहीं बिना अनुमति क्लिनिक संचालित होने या मेडिकल कचरा खुले में फेंके जाने की जानकारी मिले तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें।


