खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका मंगलवार को PMLA की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की गिरफ्तारी के बाद रामगोपाल अग्रवाल की ओर से अदालत में जमानत आवेदन पेश किया गया था। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।
अदालत ने मामले की गंभीर प्रकृति को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया। सुनवाई के दौरान गवाहों के प्रभावित होने की आशंका का भी उल्लेख किया गया।
रामगोपाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 11 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वे कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में करीब तीन साल तक फरार रहे थे। 8 जुलाई को उन्होंने रायपुर स्थित EOW कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया था।
सरेंडर के बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 9 जुलाई से 17 जुलाई तक उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें 5 अगस्त तक EOW की कस्टडी में रखा गया। इसके बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार किया।
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