भ्रष्टाचार और हत्या के गंभीर आरोपों पर सख्त रुख
खबर वर्ल्ड न्यूज-शिव तिवारी-बिलासपुर। बहुचर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि पत्रकार की हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। सुरेश चंद्राकर और उसके भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर मुकेश चंद्राकर की हत्या की साजिश रची।
आपको बता दें पत्रकार मुकेश ने सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता को उजागर करते हुए कई खबरें प्रकाशित की थीं, जिससे सुरेश चंद्राकर और उसके परिवार को सार्वजनिक रूप से बड़ी किरकिरी झेलनी पड़ी। इसी रंजिश में हत्या की आशंका को आधार बनाते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के बाद नौ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में संलिप्तता स्पष्ट है, इसलिए सुरेश चंद्राकर को जमानत नहीं दी जा सकती।


