14 अगस्त 2025 तक करें आवेदन, विलंब पर लगेगा जुर्माना
खबर वर्ल्ड न्यूज-शिव तिवारी, बिलासपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2017 तथा नियम 2021 को प्रभावशील करते हुए श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के भीतर 10 या अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी रखने वाले सभी दुकानें और संस्थान अनिवार्य रूप से 14 अगस्त 2025 तक श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराएंगे, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा।
* क्यों है यह पंजीयन जरूरी?
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 13 फरवरी 2025 से लागू किए गए अधिनियम के तहत अब सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number – LIN) प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे श्रमिकों के अधिकारों की निगरानी और संस्थानों के नियमन में पारदर्शिता आएगी।
* प्रमुख बिंदु:
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लक्ष्य: ऐसे सभी प्रतिष्ठानों का पंजीयन जो 10 या अधिक श्रमिक/कर्मचारी नियोजित करते हैं।
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अंतिम तिथि: 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन।
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पोर्टल: shramevajayate.cg.gov.in
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पंजीयन शुल्क: 14 अगस्त 2025 तक आवेदन करने पर शुल्क में छूट, उसके बाद 25% विलंब शुल्क देना होगा।
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प्रभावशील अधिनियम:
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छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017
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नियम 2021 (13 फरवरी 2025 से प्रभावशील)
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