खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। नशामुक्ति अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से आज सोमवार को कलेक्टर हरिस एस. के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टोरेट के आस्था सभागार में आयोजित उक्त बैठक में अपर कलेक्टर सीपी बघेल सहित एसडीएम भरत कौशिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय बसाक तथा पुलिस, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण विभाग और टास्क फोर्स से संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई तथा आगामी रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। अपर कलेक्टर ने कहा कि नशा न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी घातक है। उन्होंने सभी विभागों को नशे के खिलाफ जनजागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इस दिशा में विशेष रूप से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने हेतु कार्यशाला आयोजित करने, गांव-गांव में जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनजागरण करने तथा नशा करने वालों के पुनर्वास हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर कठोरता से रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके तहत 21 मई से 8 जून 2025 की अवधि में कोटपा के विभिन्न अधिनियमों के तहत कुल 35 प्रकरण में चालानी कार्यवाही तथा 6 बी कोटपा अधिनियम के तहत 08 प्रकरण के तहत कुल 43 प्रकरणों में 8350 रुपए की राजस्व वसूली की गयी है। वहीं नशामुक्ति एवं एक युद्ध नशे के विरुद्ध चलाये गये जनजागरूकता अभियान के तहत विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया, रैली, बैनर, पोस्टर, नशामुक्त भारत माध्यम से नशामुक्ति अभियान चलाया रहा है। साथ ही अब तक कुल 21 आरोपियों के विरुद्ध पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर अब तक कुल 14 आरोपियों के विरूद्ध कमिश्नर बस्तर संभाग द्वारा निरूद्ध आदेश जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त थाना एवं चौकी क्षेत्रान्तर्गत 31 मई 2025 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाकर लोगों को जागरूक किया गया तथा कोटपा अधिनियम के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोटपा के विभिन्न अधिनियम विशेषकर 6 बी कोटपा अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू आदि के विक्रय करने पर कार्यवाही की गयी है, साथ ही मानस टोलफ्री नंबर 1933 के संबंध में भी बैनर-पोस्टर चस्पा कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं नशे से ग्रस्त लोगों की पहचान कर उन्हें उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । बैठक के अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों की जानकारी दी गई और नशामुक्ति अभियान के हर पहलू पर गंभीरता से कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए । इसके साथ ही आगामी एक माह के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए।
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