खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। जिले के प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े की अदालत ने आज गुरूवार काे हत्या के आरोपी सोनसिंग कश्यप को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) में दोषमुक्त करते हुए धारा 105(2) के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
लोक अभियोजक सपन देंवांगन के अनुसार घटना 1 जुलाई 2025 की है। थाना बंडाजी क्षेत्र के ग्राम पोटनार कोटवारपारा में आरोपी सोनसिंग कश्यप ने अपनी पत्नी लच्छनदई के साथ शराब पीने की बात को लेकर विवाद किया। आरोप है कि उसने पत्नी के कंधे और पैर के पुराने घाव वाले हिस्से पर जानबूझकर लात-घूंसों से मार-पीट की, जिससे उसका पैर टूट गया तथा कंधे और छाती में गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। आरोपी ने घायल पत्नी का उपचार नहीं कराया, जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और आठ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट में मृत्यु को हत्यात्मक प्रकृति का बताया गया। मामले में थाना बंडाजी में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के उपरांत अदालत ने आरोपी को धारा 105(2) के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
Trending
- 21 से 25 जुलाई तक रायपुर में होगा श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का पांच दिवसीय प्रवास
- रायगढ़ में स्वास्थ्य, पर्यटन और शहरी अधोसंरचना विकास को मिलेगी नई रफ्तार -वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी
- कृत्रिम पैर से बबीता के जीवन को मिली नई दिशा, प्रशासन की संवेदनशील पहल बनी सहारा
- मानसून के दौरान उद्योगों द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों की होगी समीक्षा
- रायपुर विकास प्राधिकरण की संपत्तियों की बुकिंग अब पूरी तरह ऑनलाइन
- छत्तीसगढ़ में NSS गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड एवं अन्य संस्थाओं में नियुक्तियों पर दी बधाई
- उरला की 3D फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 3 मजदूरों की मौत, कई घायल; ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुआ हादसा


