खबर वर्ल्ड न्यूज-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में गांजा तस्करी के खिलाफ पेंड्रा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री बस से करीब 245 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गांजा 49 पैकेटों में छिपाकर मलकानगिरी से लाया जा रहा था। कार्रवाई में बस के मालिक-सह-चालक और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े सप्लायर, रिसीवर और अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है।
पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पेंड्रा पुलिस को गांजा तस्करी के संबंध में सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए यात्री बस की जांच की।
पुलिस के अनुसार बस से करीब 245 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। गांजे को कुल 49 पैकेटों में रखा गया था और प्रत्येक पैकेट का वजन करीब पांच किलोग्राम बताया गया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत एक करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपए बताई गई है। गांजा परिवहन में इस्तेमाल की गई टाटा कंपनी की 44 सीटर स्लीपर बस भी पुलिस ने जब्त की है। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर OD30D0606 है और इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा तीन मोबाइल हैंडसेट भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 60 हजार रुपए बताई गई है।
पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दिलीप कुमार हिंडिया निवासी नायपुरा, तहसील माथिली, जिला मलकानगिरी ओडिशा और भीमसेन केवट उम्र 30 वर्ष, निवासी धनौरा मौहरपारा, थाना मरवाही शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में दिलीप कुमार हिंडिया ने खुद को संबंधित बस का मालिक और चालक बताया है। पुलिस का कहना है कि वह गांजे के अवैध परिवहन में शामिल था। दूसरा आरोपी भीमसेन केवट कटघोरा से बस में सवार हुआ था और कथित तौर पर चालक को आगे का रास्ता बताते हुए उसके साथ आ रहा था।
प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि गांजा मलकानगिरी से लाकर कोरबा और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही क्षेत्र में सप्लाई किया जाना था। तस्करी के लिए मलकानगिरी से बोरई, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, पाली, कटघोरा, पसान होते हुए पेंड्रा तक का रास्ता इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई है। पेंड्रा थाने में मामले को लेकर अपराध क्रमांक 345/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(II) और 29 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब तस्करी नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच कर रही है। गांजा कहां से उपलब्ध कराया गया, इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था और नेटवर्क में अन्य कौन लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित कथित अवैध धनराशि और आर्थिक लेन-देन की भी जांच की जा रही है। जिला पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सप्लायर, परिवहनकर्ता, रिसीवर और अन्य सहयोगियों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। मामले में आगे की विवेचना जारी है।
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