खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-कांकेर। कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय भानुप्रतापपुर ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी कृष्ण नगर कोरर निवासी 24 वर्षीय हरीश उर्फ हर्षित उर्फ लालू चौहान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2023 का है। पीड़िता की मां ने 25 फरवरी 2023 को अंतागढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 14 साक्षियों के बयान कराए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो दीपक कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि धारा 506-बी के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक त्रिभुवन शंकर यादव ने पैरवी की।
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