खबर वर्ल्ड न्यूज-आशीष कंठले-बेमेतरा। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब जिले के सभी मकान मालिकों के लिए अपने किराएदारों की पूरी जानकारी संबंधित नजदीकी थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। बिना पुलिस को सूचना दिए किसी भी व्यक्ति को मकान या भवन किराए पर देना अथवा लेना प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई बार असामाजिक एवं आपराधिक तत्व अपनी पहचान छिपाकर नगरीय एवं नगर बाह्य क्षेत्रों में किराए के मकानों में निवास करते हैं, जिससे शांति व्यवस्था, जनसुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति को खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा यह भी पाया गया है कि अधिकांश मकान मालिक अपने किराएदारों तथा घरेलू नौकरों का सत्यापन नहीं कराते और उनकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध नहीं कराते, जिससे अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने में कठिनाई होती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया गया है कि कोई भी मकान मालिक संबंधित थाना प्रभारी को किराएदार का पूरा विवरण उपलब्ध कराए बिना अपना मकान या उसका कोई भी हिस्सा किराए पर नहीं देगा। वहीं, जो लोग पहले से किराएदार के रूप में रह रहे हैं, उनके मकान मालिकों को भी तत्काल संबंधित थाने में उनकी जानकारी जमा करनी होगी।
आदेश के अनुसार प्रत्येक किराएदार का नाम, स्थायी एवं वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, वैध पहचान पत्र का विवरण तथा पहचान क्रमांक अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को आवास किराए पर नहीं दिया जाएगा। मकान मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित थाना प्रभारी को दी जाने वाली सूचना में सभी आवश्यक जानकारियां शामिल हों।
इसके साथ ही यदि किसी किराएदार अथवा उसके यहां आने वाले किसी आगंतुक की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होती है, तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या चौकी को देना भी अनिवार्य होगा।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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