खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। रायपुर में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 बार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह आदेश 17 मार्च 2026 को जारी किया गया। इन बारों में रास्ता, ग्रैंड इंपीरिया और क्लब मिथ्या शामिल हैं, जहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।
बताया गया है कि, पुलिस कमिश्नर ने 24 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को आकस्मिक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान ये सभी बार निर्धारित समय सीमा के बाद यानी रात 12 बजे के बाद भी खुले पाए गए, जो साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है।
इसके बाद आबकारी विभाग ने भी अलग से जांच की। जिसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं और संबंधित बार संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।
तीनों बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए निलंबित
इस मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर आबकारी न्यायालय ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों बारों के लाइसेंस 3 दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया।
साथ ही आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तय अवधि तक इन बारों को पूरी तरह बंद रखकर सीलबंद किया जाए, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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