खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-काेंड़ागांव। छत्तीसगढ़ शासन के नए नियमों के बाद अब नगर पंचायत फरसगांव ने शहर के व्यापारिक गलियारों में अनुशासन और वैधता सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ व्यापार अनुपालन नियम 2025 के लागू होने के साथ ही अब छोटे गुमटी संचालकों से लेकर बड़े मॉल मालिकों तक सभी के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। प्रशासन ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि आगामी 31 मार्च तक लाइसेंस प्रक्रिया पूरी न करने वाले व्यापारियों पर 25 से 50 प्रतिशत तक का भारी-भरकम आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी मयंक बसंतवानी ने इस नए नियम की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 7 नवंबर को जारी राजपत्र के अनुसार, नगरीय निकाय क्षेत्रों में संचालित हर छोटी-बड़ी व्यावसायिक इकाई को नगर पंचायत की अनुज्ञप्ति के दायरे में आना होगा। इस कदम का उद्देश्य व्यापारिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना और शासन के नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना है। समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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