खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। जिला व सत्र न्यायालय के विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रिश्ते काे शर्मसार करने वाले मामले जिसमें अपनी भतीजी से अनाचार करने वाले आरोपित चाचा राजू उर्फ मंगल कुंजाम को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक रुपये का अर्थ दंड, अर्थ दंड नहीं पटाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है।
इस मामले में पीड़िता और उसके पति ग्राम पखनार के एक मृतक कार्यक्रम पर गए हुए थे, वहां से लौटते समय अपने रिश्ते के चाचा आरोपित राजू उर्फ मंगल कुंजाम के घर पर रुके थे। रात में भोजन के बाद जब पीड़िता गहरी नींद में थी, तब उस समय उसके रिश्ते का चाचा आरोपित राजू उर्फ मंगल कुंजाम उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने थाना कोड़ेनार में घटना की मौखिक शिकायत की। इसके आधार पर थाना कोड़ेनार में छह अगस्त 2024 को मामला पंजीबद्ध कर आरोपित को गिरफ्तार कर कार्यवाही उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एफसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश वंदना वर्मा ने आरोपित को सजा सुनाई।
Trending
- “मन की बात” में छत्तीसगढ़ का निरंतर जिक्र गौरव की बात : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
- मुख्यमंत्री साय ने सुना ‘मन की बात’: छत्तीसगढ़ में काले हिरणों के पुनरुद्धार की गूंज अब पूरे देश में
- कलेक्टर कार्यालय विवाद पर प्रशासन का स्पष्टीकरण, आवेदन फेंकने की बात निराधार
- किन चीजों को करने से प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी? जानिए घर में सुख-समृद्धि के जरूरी नियम
- RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
- गर्मियों का सुपरफूड: स्वाद और सेहत से भरपूर ‘भिंडी’ के औषधीय लाभ
- अंधविश्वास की वेदी पर मां की बलि, बैगा बेटा गिरफ्तार
- नक्सल प्रभावित सुकमा में ‘शिक्षा की गूँज’: CRPF जवान की बेटी योहाना ने 96.2% अंकों के साथ जिले में किया टॉप


