Khabarworld24.com –अमेठी, उत्तर प्रदेश: जिले के गौरीगंज स्थित बलभद्रपुर कौहार गांव के निवासी आशीष कुमार यादव पर एक विवाहिता महिला के साथ प्रेम संबंध बनाने और उसके बाद उसे धोखा देने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आशीष ने उसे प्यार के जाल में फंसाया, कई बार शारीरिक संबंध बनाए और फिर अचानक गुजरात से भागकर अपने गांव लौट आया।
घटना का विस्तार
पीड़िता, जो कि गुजरात की निवासी है और दो बच्चों की मां है, ने आशीष पर आरोप लगाया कि उसने पहले उससे प्रेम संबंध बनाए, फिर शारीरिक संबंधों के बाद उसे धोखा दिया। आशीष ने पीड़िता को यह विश्वास दिलाया था कि वह उसके साथ विवाह करेगा। पीड़िता के अनुसार, दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने, लेकिन बाद में आशीष उसे धोखा देकर वापस अपने गांव गौरीगंज भाग आया।
कानूनी कार्रवाई
इस धोखे से पीड़िता गहरे सदमे में थी और उसने आशीष को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। जब उसे पता चला कि आशीष अपने गांव लौट आया है, तो वह गुजरात से उत्तर प्रदेश के गौरीगंज आकर आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज की है, जिसका मतलब है कि शिकायतकर्ता किसी भी स्थान से प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, और इसे बाद में संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जा सकता है।
क्या है जीरो एफआईआर?
जीरो एफआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अपराध की शिकायत उस थाने में दर्ज की जा सकती है, जो घटना स्थल से भले दूर हो, लेकिन बाद में उसे संबंधित थाने में ट्रांसफर किया जाता है। इस मामले में, पीड़िता ने गुजरात से आकर गौरीगंज के थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई, ताकि आशीष के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
सामाजिक प्रभाव और यौन शोषण के मामले
भारत में इस तरह के प्रेम संबंधों में धोखे और यौन शोषण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2022 में कुल 88,974 रेप और यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा प्रेम संबंधों में विश्वासघात से जुड़े होते हैं। इन मामलों में अधिकांश पीड़ित महिलाएं होती हैं, जो शादी के झूठे वादे या प्रेम संबंधों के जाल में फंसकर यौन शोषण का शिकार होती हैं।
कानूनी प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने को भी बलात्कार के रूप में देखा जाता है। ऐसे मामलों में आरोपी को सख्त सजा दी जा सकती है, जिसमें 7 से 10 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा, धारा 417 के तहत धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया जा सकता है, जिसके लिए आरोपी को 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है।
पुलिस की कार्रवाई
अमेठी पुलिस ने आरोपी आशीष कुमार यादव की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं।
निष्कर्ष
यह घटना एक बार फिर समाज में महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण और धोखे की गंभीरता को उजागर करती है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसे मामलों में जागरूकता और सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

