Khabarworld24.com -हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शपथपत्र में अपराध, संपत्ति और शिक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करना अनिवार्य किया है। इस पहल का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और मतदाताओं को उनके प्रतिनिधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है।
शपथपत्र में आवश्यक जानकारी:
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आपराधिक पृष्ठभूमि:
- उम्मीदवारों को अपने खिलाफ चल रहे या पूर्व में दर्ज आपराधिक मामलों का विवरण देना होगा।
- यदि किसी मामले में आरोप तय किए गए हैं, तो उसकी जानकारी भी शामिल करनी होगी।
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संपत्ति का विवरण:
- उम्मीदवारों को अपनी और अपने परिवार की चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा देना होगा।
- संपत्ति की कुल मूल्य, ऋण, देनदारियां आदि की जानकारी प्रदान करनी होगी।
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शैक्षिक योग्यता:
- उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण देना होगा, जिसमें प्राप्त की गई डिग्रियां, संस्थान और वर्ष शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश:
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को अपनी सभी संपत्तियों का ब्योरा देना आवश्यक नहीं है। केवल उन संपत्तियों का विवरण देना होगा जो उनकी जीवनशैली या सार्वजनिक छवि को प्रभावित करती हैं। इससे उम्मीदवारों की निजता का सम्मान भी सुनिश्चित होता है।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:
- नामांकन पत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- सभी जानकारी सत्य और पूर्ण होनी चाहिए।
- गलत या अधूरी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

