खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम ने समाज कल्याण विभाग में पदस्थ भृत्य अरुण ठाकुर को सेवा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया। भृत्य अरुण ठाकुर 111 दिवस अपने कर्तव्य से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थिति रहे। इस प्रकार से विभागीय जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों एवं बार-बार निर्देशित किए जाने के फलस्वरूप कर्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति रहकर आचरण में सुधार न लाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 07 के प्रावधान का उल्लंघन माना गया। भृत्य अरूण कुमार ठाकुर को एक माह वेतन देते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 के तहत दीर्घ शास्ति से दंडित करते हुए अरूण कुमार ठाकुर भृत्य को तत्काल प्रभाव से सेवा से निष्कासित किया गया है।
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