KWNS – व्यास पाठक, रायपुर। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने अपराध और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार किसी महिला अपराधी को जिलाबदर किया है। कुख्यात महिला अपराधी मुस्कान रात्रे को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत तीन माह के लिए छह जिलों की सीमा से बाहर कर दिया गया है।
मध्य जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, आपराधिक रिकॉर्ड और स्वतंत्र गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस आयुक्त ने यह आदेश जारी किया। पुलिस के अनुसार मुस्कान रात्रे लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब बिक्री, गांजा कारोबार, मारपीट, धमकी और हत्या के प्रयास जैसे 20 से अधिक गंभीर अपराधों में संलिप्त रही है। उसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं।
पुलिस का कहना है कि उसके विरुद्ध पूर्व में कई बार प्रतिबंधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए यह कठोर कदम उठाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार मुस्कान रात्रे आगामी तीन माह तक रायपुर कमिश्नरेट, रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों के प्रभाव क्षेत्र को समाप्त करना, अवैध कारोबार पर रोक लगाना तथा आम नागरिकों, व्यापारियों और गवाहों में व्याप्त भय का माहौल खत्म करना है। इससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ उसकी “जीरो टॉलरेंस” नीति जारी रहेगी तथा भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी।


