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नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। बैंक की तरफ से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि ग्राहक पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कर लें। इसके लिए बैंक की तरफ से 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। बैंक के अनुसार अगर ग्राहक समय रहते यह काम नहीं कर लेते हैं तो उन्हें आने वाले समय में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 
बैंक की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया, 'हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें' अगर तय समय सीमा में कस्टमर्स यह जरूरी काम नहीं कर लेते हैं उनका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। आपको बता दें, आधार कार्ड से पैन कार्ड का लिंक करना अनिवार्य हो गया है। 
 
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