KWNS – बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जेल में निरुद्ध छात्र कुणाल तरुनाकर को 21 जून को आयोजित होने वाली NEET-2026 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने छात्र के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए रायपुर संभागायुक्त और केंद्रीय जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि उसे कड़ी सुरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र तक ले जाया जाए तथा परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस जेल पहुंचाया जाए। �
High Court of Chhattisgarh +1
जानकारी के अनुसार, छात्र के खिलाफ खमतराई थाना रायपुर में अपराध क्रमांक 430/2026 दर्ज है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत दर्ज मामले में उसे गिरफ्तार कर रायपुर केंद्रीय जेल में रखा गया है। मामले में अब तक पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हाईकोर्ट ने प्रकरण को तीन सप्ताह बाद पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।
छात्र की ओर से अधिवक्ता अनुकूल विश्वास ने अंतरिम आवेदन प्रस्तुत कर अस्थायी जमानत की मांग की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि कुणाल तरुनाकर का NEET-2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और उसका परीक्षा केंद्र रायपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में निर्धारित है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्र को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। साथ ही जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि छात्र को जेल के भीतर आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह परीक्षा की तैयारी जारी रख सके। शिक्षा और भविष्य के अधिकार को महत्व देने वाले ऐसे न्यायिक दृष्टिकोण के उदाहरण पूर्व में भी विभिन्न अदालतों द्वारा दिए जा चुके हैं। �
The Indian Express +1
हाईकोर्ट के इस आदेश को छात्र के शिक्षा के अधिकार और भविष्य की संभावनाओं को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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