::cck::31525::/cck::
::introtext::
K.W.N.S.-Ashish Kanthale-बेमेतरा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर कहा कि आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारतीय राज्यो में कोरोना के बहुत अधिक संक्रमण और घातक वेरिएंट की सूचना प्राप्त हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समस्त सीमावर्ती जिलों को सील कर दिए गए हैं। केवल विधिवत जांच (आरटीपीसीआर) के पश्चात ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके बावजूद संभावना है कि कुछ लोगों में नये और घातक कोरोना के वेरिएंट वाहक के रूप में जिले में प्रवेश कर सकते हैं। अतः नए वेरिएंट को ध्यान रखते हुए जन स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से भिन्न आदेश पारित किए गए हैं। इसमें आंध्र प्रदेश या अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों से प्रवास से आने के पश्चात समस्त आगंतुकों को होम क्वॉरेंटाइन मे रहना अनिवार्य होगा। इसकी अवधि 14 दिवस की होगी। आगंतुक व्यक्ति को होम क्वारेनटाईन मे रहना तभी अनुमति योग्य होगा यदि वह पृथक शौचालय व बाथरूम की सुविधा रखता हो। अन्यथा ऐसे आगंतुकों को शासकीय क्वारेनटाईन में रहना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वे व्यक्ति बेमेतरा में आगमन के पूर्व 72 घंटे पूर्व का (आरटीपीसीआर) टेस्ट अपने पास रखें। अन्यथा जिले में पहुंचने के तत्काल पश्चात अपना (आरटीपीसीआर) जांच करावे। जांच रिपोर्ट आने पर स्वयं को आईसोलेट कर रखें। दक्षिण भारत से यात्रा कर आने वाला व्यक्ति तत्काल यात्रा की विस्तृत सूचना नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर पंचायत के कार्यालय में लिखित में प्रदान करें। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा यात्रा की जानकारी छुपाई जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जानकारी 24 घंटे कॉल सेंटर जिले के सभी नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत के कोवीड नियंत्रण कक्ष में दी जा सकती है। आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। 
 
::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::31525::/cck::