खबर वर्ल्ड न्यूज़ - नई दिल्ली। अगर आप भी फास्टैग (Fastag) का इस्तेमाल करके टोल प्लाजा पार करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें, आज यानी 17 फरवरी से फास्टैग को लेकर एक नया नियम लागू हो गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा जारी किए गए इन नए नियमों का उद्देश्य टोल टैक्स वसूली की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

दरअसल, नए नियमों के तहत अगर आपका फास्टैग किसी कारणवश ब्लैकलिस्ट या निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको इसे टोल प्लाजा पार करने से 60 मिनट पहले रिचार्ज करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक रिचार्ज करने का मौका मिलेगा। अगर आप समय सीमा के भीतर इसे रिचार्ज नहीं करते, तो आपको दोगुना टोल शुल्क चुकाना पड़ेगा।

बता दें, फास्टैग इनएक्टिव होने के कुछ कारण हो सकते हैं जैसे खाते में अपर्याप्त राशि, केवाईसी अपडेट न होना, कानूनी विवाद या लंबित विवाद। अगर फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो उसे फिर से एक्टिव करने के लिए आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद, आपको न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा और यदि जरूरी हो, तो केवाईसी प्रक्रिया को दोबारा पूरा करना होगा। 

अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो आपको दोगुना टोल शुल्क देना होगा। अगर फास्टैग पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो आप कैश से भी टोल दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको दोगुना शुल्क चुकाना होगा। बार-बार ऐसा करने पर आपका फास्टैग स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट हो सकता है।