खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-कोंडागांव। जिले के सिटी काेतवाली थाना क्षेत्र अंर्तगत मरारपारा निवासी सैफ खान को एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया गया है। सैफ खान पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4, 5 (क) (ख) के तहत मामला दर्ज कर जिलाबदर की कार्रवाई का प्रस्ताव पेश किया था।
इस प्रस्ताव पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने अधिनियम की धारा 3, 5 और 6 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है। बदमाश सैफ खान पर यह प्रतिबंध 19 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सैफ खान न केवल कोंडागांव बल्कि आस-पास के सात जिलों कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और धमतरी की सीमाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है।
बस्तर
गंभीर आपराधिक मामले के एक आराेपित काे किया गया जिला बदर
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